SC ने 3 नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से इन याचिकाओं पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने के लिए कहा है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले को डिवीजन बेंच के सामने रखें.