भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने और पुनर्वास के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 लागू है इस कानून के अनुसार देश में छह दिसंबर 2013 से हाथ से मैला ढोना प्रतिबंधित है और कोई ऐसा रोजगार नहीं दे सकता इस कानून में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक की जेल या एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है