चुनाव खर्च संबंधी टिप्पणी पर मुंडे को निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस
India
Updated: Jun 30, 2013
चुनाव आयोग ने मुंडे से कहा कि 20 दिनों के भीतर बताएं कि चुनाव आचार नियम, 1961 के तहत क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाए और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अपने चुनावी खर्च को ठीक-ठीक बताने में ‘असफल’ रहने के लिए उन्हें क्यों न अयोग्य करार दिया जाए।
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