दिल्ली उच्च न्यायालय ने 7 अगस्त के आदेश पर दिया स्पष्टीकरण हाई कोर्ट ने कहा, FIR में उर्दु और गैर प्रचलित शब्दों के इस्तेमाल से बचें कोर्ट ने उर्दू, फारसी के 383 शब्दों का प्रयोग बंद करने का निर्देश दिया था