सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद धाम को ₹27,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है दिल्ली HC ने पहले जमानत अस्वीकार करते हुए कहा था कि रिहाई से ट्रायल प्रभावित होगा ED की जांच में पाया गया कि ₹15,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति फर्जी बिक्री और शेल कंपनियों के जरिए हेराफेरी हुई