इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली के फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की भरण-पोषण याचिका खारिज की कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने बिना उचित कारण पति को गरीबी के कारण छोड़ दिया था इसलिए भरण-पोषण का हकदार नहीं है फैमिली कोर्ट ने पत्नी के भरण-पोषण आवेदन को CRPC की धारा 125 के तहत खारिज किया था, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा