गुजरात हाई कोर्ट की डबल बेंच ने साबरमती नदी के किनारे स्थित आसाराम आश्रम की अपील खारिज कर दी है. गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आश्रम ने सरकारी शर्तों का उल्लंघन और साबरमती नदी की जमीन पर अवैध कब्जा किया है. आश्रम 45 वर्षों से अस्तित्व में है. जिला कलेक्टर ने आदेश दिया था कि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया है.