अमेरिकी सरकार ने प्रवासी पेशेवरों के रोजगार दस्तावेजों के अपनेआप नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी है 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद दस्तावेज नवीनीकरण के आवेदन करने वाले अप्रवासियों को खुदबखुद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा यह निर्णय विशेषकर भारतीय प्रवासी कामगारों को प्रभावित कर सकता है जो अमेरिका में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं