कुर्बानी केवल आर्थिक रूप से सक्षम, बालिग और स्थायी मुसलमानों पर शरीयत के अनुसार अनिवार्य है-मौलाना निजामी कुर्बानी के लिए खरीदा गया जानवर पूरी तरह हलाल कमाई से होना चाहिए, हराम कमाई से कुर्बानी मान्य नहीं होती प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करें और सरकारी नियमों का पूर्ण सम्मान करते हुए कुर्बानी करें