पंजाब सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने के लिए संशोधित कानून पारित कर इसे पूरी तरह प्रभावी बनाया है नए कानून में बेअदबी के दोषियों को उम्रकैद और पच्चीस लाख रुपए तक जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है यह कानून बेअदबी को गैर-जमानती अपराध घोषित करता है और दोषियों को बचना लगभग असंभव बना देता है