बंगाल सरकार ने पशु वध पर सख्त नियंत्रण लागू करते हुए पशुओं को मारने के लिए सरकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है पशु वध के लिए नगर पालिका अध्यक्ष या पंचायत समिति सभापति और पशु चिकित्सक का संयुक्त सर्टिफिकेट जरूरी होगा बिना सर्टिफिकेट पशु का वध किसी भी सार्वजनिक या खुले स्थान पर करना प्रतिबंधित और दंडनीय होगा