दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम ऐप पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और कंपनी के बीच तीखी बहस हुई. केंद्र सरकार ने बताया कि टेलीग्राम को बार-बार सिस्टम सुधारने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसने पालन नहीं किया. केंद्र का कहना है कि बैन आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत लगाया गया है और पोस्ट-डिसीजनल सुनवाई भी हो चुकी है.