सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता मेट्रो परियोजना में देरी के लिए कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने ममता सरकार की याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट के ट्रैफिक ब्लॉक आदेश को सही माना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परियोजना को जानबूझकर रोका जाना संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा है.