SC ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाने का आदेश दिया है और आगे विस्तार नहीं होगा अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को चार महीने में चुनाव कराने में हुई देरी पर फटकार लगाई और निष्क्रियता बताया है लम्बित परिसीमन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए, इसके बाद किसी तरह का विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा