सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने का आदेश दिया है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत पैदल चलने वालों और गैर मोटर चालित वाहनों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाएंगे. सार्वजनिक स्थानों पर पैदल यात्रियों की आवाजाही और सुरक्षा को विनियमित करने के निर्देश दिए गए हैं.