14, 18 और 22 कैरेट सोने से बने हॉलमार्क वाले आभूषण ही बेच सकेंगे नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और एक वर्ष के कारावास का प्रावधान उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को यह जानकारी दी