मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. इस धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और मामला लगभग 17 वर्षों तक चला. आज 31 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुनाया. अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के बाद अपनी अंतिम राय 19 अप्रैल को सुरक्षित रख ली थी.