गुजरात हाई कोर्ट ने पिता को तीनों बच्चों के लिए हर महीने भरण-पोषण राशि तीन हजार रुपये देने का आदेश दिया है पिता दूसरी शादी के बाद भी अपने पहले विवाह के बच्चों की भरण-पोषण जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है अदालत ने पिता की मासिक आय करीब चौदह हजार छह सौ रुपये और उसके कर्ज और EMI का विवरण भी माना है