दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए. उन्होंने अदालत से कहा कि हमने रिजोइंडर फाइल किया है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाए. अदालत ने अर्जी स्वीकार कर ली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि लिखित सबमिशन का रिजोइंडर नहीं होता है.