बिहार परिवहन विभाग ने गाड़ियों पर लिखे जाति सूचक शब्द हटाने के लिए एक महीने का समय दिया है. नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से मोटर वाहन अधिनियम के तहत दो हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. ट्रैफिक पुलिस एक महीने के बाद विशेष अभियान चलाकर गाड़ियों पर जाति सूचक शब्दों की सख्ती से जांच करेगी.