NDTV Khabar

भोपाल में दूध और दवाई को छोड़कर सारी दुकानें रहेंगी बंद

 Share

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर 5 अप्रैल रविवार रात 12 बजे से पूरी तरह लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब भोपाल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा. करोद मंडी भी 5 अप्रैल से आगामी आदेश तक बंद रहेगी. व्यापारी किसानों से सब्जी आदि खरीदकर नगर निगम के माध्यम से बिक्री करेंगे. किराना दुकान और अन्य दुकानों को दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है. आदेश में कहा गया है कि अधीकृत होम डिलीवरी के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी, केवल दवाई दुकानें ही खुली रहेंगी. होम डिलीवरी, दूध पार्लर, और मेडिकल दुकान इस दौरान खुले रहेंगे.



Advertisement

 
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com