पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इलेक्शन अमेंडमेंट बिल पास कर सांसदों की संपत्ति गोपनीय रखने का प्रावधान किया है नए संशोधन के तहत नेता लिखित प्रमाण देने पर संपत्ति विवरण सार्वजनिक न करने का आदेश मिल सकता है चुनाव आयोग ने 159 सांसदों की सदस्यता संपत्ति विवरण न देने पर निलंबित कर दी थी, लेकिन बिल से बचाव किया गया