US सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ट्रंप को 1977 के कानून के तहत दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने पहले 10 प्रतिशत और फिर 15 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाया चीन ने अमेरिका से अपील की कि वह अपने एकतरफा टैरिफ उपायों को पूरी तरह रद्द कर दे