उत्तराखंड सरकार ने सेवा मुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव मंजूर किया. यह आरक्षण राज्य अधीन समूह ग की वर्दीधारी पदों की सीधी भर्तियों में लागू होगा. गृह, वन, आबकारी, परिवहन और सचिवालय प्रशासन विभागों की वर्दीधारी भर्तियों में अग्निवीरों को यह आरक्षण मिलेगा.