इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार की गाजीपुर में संपत्ति की कुर्की रद्द कर दी है कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने अपराध और कुर्क की गई संपत्ति के बीच संबंध साबित नहीं किया है न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने बताया कि केवल गैंगस्टर से संबंध होने पर संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती है