आयकर विभाग ने उन टैक्सपेयर्स को अलर्ट किया है जिन्होंने अपनी विदेशी संपत्तियों की जानकारी आईटीआर में नहीं दी विभाग ने विदेशी बैंक खातों और निवेशों की जानकारी अंतरराष्ट्रीय इंर्फोमेशन शेयर एग्रीमेंट के जरिए प्राप्त की है विदेशी संपत्ति की जानकारी आईटीआर के Schedule FA में देना कानूनी रूप से अनिवार्य है, चाहे कमाई हो या न हो