केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून को आधिकारिक रूप से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. कानून के लागू होने के बाद भी पहले जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी आरक्षण लागू होगा. बिना आधिकारिक अधिसूचना के महिला आरक्षण कानून में संशोधन करना संभव नहीं है, इसलिए यह कदम प्रक्रियागत है.