सुप्रीम कोर्ट एक बार में ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी करार दे चुका है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आज लोकसभा में बिल पेश करेंगे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल को खारिज कर चुका है.