सरकार ने एक्सप्रेसवे के अधूरे हिस्सों पर टोल टैक्स लेने में संशोधन किया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी. नया नियम लागू होने के बाद अधूरे एक्सप्रेसवे पर टोल सामान्य नेशनल हाईवे की दर से ही वसूला जाएगा. यह बदलाव नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 में संशोधन के तहत किया गया है. नया नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होगा.