सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है. आंध्रप्रदेश सरकार ने मिलावटी प्रसाद के मामले में प्रशासनिक जांच का आदेश दिया था, जिस पर याचिका दाखिल हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT की जांच और प्रशासनिक जांच दोनों एक साथ चल सकती हैं क्योंकि उनका दायरा अलग-अलग है.