सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के आवारा कुत्तों को तुरंत हटाकर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए और उनका संरक्षण जरूरी है. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएट्स ने आदेश का स्वागत किया, जबकि पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने जमीन और फंड की कमी बताई है.