मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) पर भारी सियासी बवाल मचा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची की जांच का अधिकार है. कोर्ट ने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने के भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार को बरकरार रखा है.