सुप्रीम कोर्ट ने कुपवाड़ा के संयुक्त पूछताछ केंद्र में हुई हिरासत में यातना मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है. अदालत ने आरोपी पुलिस अधिकारियों को एक महीने के अंदर गिरफ्तार करने और तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पीड़ित खुर्शीद अहमद चौहान को पचास लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.