SC ने पेट्रोल में बीस प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की सरकार की योजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है याचिका में दावा किया गया कि उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधन लाखों वाहन इंजन के लिए उपयुक्त नहीं हैं और नुकसान होता है याचिकाकर्ता ने इथेनॉल रहित पेट्रोल की उपलब्धता और लेबलिंग की मांग की थी ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके