सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई और ईडी की जांच में देरी को लेकर गंभीर नाराजगी जताई अदालत ने जांच एजेंसियों को आपस में समन्वय बनाकर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच पूरी करने का निर्देश दिया ED के लिए सभी वित्तीय संस्थानों को सहयोग देना अनिवार्य किया और असहयोग की स्थिति में कोर्ट को सूचित करने को कहा