सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम महिला के 'खुला' के अधिकार पर सवाल उठाए हैं कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील शोएब आलम को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर 22 अप्रैल को सुनवाई तय की है केरल हाईकोर्ट ने माना था कि पति की सहमति के बिना भी मुस्लिम महिला को 'खुला' का अधिकार प्राप्त है