केंद्र ने कहा इससे सैनिकों पर हतोत्साहित करने वाला प्रभाव होगा कोर्ट ने कहा कि आंतरिक व्यवस्था बनाना कोर्ट का नहीं सरकार का काम कहा- इसका न्यायालय से सरोकार नहीं है, सरकार अपनी बहस कर सकती है