SC ने कहा कि सरकारी कर्मचारी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपनी सेवा वाली सरकार के खिलाफ रुख अपनाए मद्रास HC ने एक सरकारी अधिकारी पर नियम उल्लंघन के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था अधिकारी ने सरकारी आदेश के अनुसार एक कॉलेज में निर्धारित संख्या से अधिक भर्ती मंजूर करने से इनकार किया था