रेल मंत्री वैष्णव ने ट्रेन यात्रियों के सामान ले जाने की अधिकतम सीमा और शुल्क नियमों की जानकारी दी है. द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को 35 किलोग्राम तक सामान निशुल्क और 70 किलोग्राम तक शुल्क देकर ले जाने की अनुमति. स्लीपर श्रेणी के यात्रियों को 40 किलोग्राम निशुल्क और 80 किलोग्राम तक अधिकतम सामान ले जाने की सीमा निर्धारित.