CEC को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 324(5) और 2023 के चुनाव आयोग अधिनियम के तहत विशेष बहुमत से होती है. महाभियोग नोटिस लोकसभा में 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर से शुरू होता है. नोटिस स्वीकार होने पर SC के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जांच समिति गठित होती है.