ओडिशा सरकार ने तंबाकू और निकोटिन से बने सभी उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट और FSSAI की गाइडलाइंस के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक कानून के तहत लागू किया गया है तंबाकू और निकोटिन उत्पादों के सेवन से मुंह, गले और आंतरिक अंगों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं