बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पेश किए गए सबूतों में कोई ठोस तथ्य नहीं था इसलिए आरोपियों को बरी किया जाता है. इस मामले में पांच आरोपियों को पहले मौत की सजा और सात को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.