SC ने अधिवक्ता सचिन गुप्ता से कहा कि वे जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क करें. पीठ ने गुप्ता को अपनी 25 जनहित याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी और उचित समय पर पुनर्विचार का संकेत दिया. याचिकाओं में कानूनी जागरूकता, रसायनों के उपयोग, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए नीतियां बनाने की मांग थी