सिब्बल ने SC में कहा कि उमर खालिद को दंगा करने का दोषी कैसे ठहराया जा सकता है जब वे उस समय दिल्ली में नहीं थे सिब्बल ने बताया कि कुल पचास से अधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उमर खालिद को केवल एक मामले में आरोपी बनाया गया है कपिल सिब्बल ने फंड, हथियार और हिंसा भड़काने के कोई ठोस सबूत न होने तथा ट्रायल में देरी का भी जिक्र किया है