दिल्ली की अदालत ने 2020 के दंगों के आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. उमर खालिद ने अपने चाचा के चेहल्लुम में शामिल होने और मां की सर्जरी के लिए 15 दिन की जमानत मांगी थी. अदालत ने खालिद की जमानत याचिका को अनुचित आधार बताते हुए खारिज कर दिया है.