एंटी रेप बिल कैबिनेट से पास, सहमति से सेक्स की उम्र 16 वर्ष हुई
India
Updated: Mar 14, 2013
महिलाओं के साथ बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए कडे दंड का प्रावधान करने वाले विधेयक को गुरुवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। विधेयक में एसिड हमला, पीछा करने, घूरने और छिपकर ताकझांक करने को आपराधिक कृत्य माना गया है।
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