दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर बैन लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को बरकरार रखा हैहाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना सोच-विचार किए यह आदेश जारी नहीं किया थादिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र के उठाए गए कदम सबसे कम पाबंदी वाले हैं