बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकल ट्रेन से गिरकर हुई किशोर की मौत पर उसके माता-पिता को 8 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया अदालत ने घटना को "चलती ट्रेन से आकस्मिक गिरने" का मामला माना और रेलवे के ट्रैक पार करने के दावे को खारिज किया हाईकोर्ट ने मृतक के माता-पिता को रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में नया मुआवजा दावा दायर करने का निर्देश दिया