उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाई है. कोर्ट ने आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को नियमों के खिलाफ पाया है. सरकार चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने में विफल रही है.