उत्तराखंड कैबिनेट ने सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक 2026 को मंजूरी दी है, जिससे अवैध जुआ पर सख्त नियंत्रण होगा. नए कानून के तहत जुआ खेलने या बढ़ावा देने पर 3 महीने से 5 साल की कैद और 5 हजार से 10 लाख रुपये जुर्माना होगा. घर में जुआ आयोजन करने पर दो साल तक की कैद या दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है